साल 2023 की बजट पेश होने से पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sithraman) ने देश के वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दे दी है। नियमों में संसोधन करते हुए वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को ये राहत दी है। मोदी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों से ये वादा किया था कि उन्हें इनकम टैक्स नहीं भरना होगा। अपने इस वादे को निभाते हुए इसमें अपडेट किया गया है।
वित्त मंत्रालय की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है। वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल में ट्वीट करते हुए लिखा है कि 75 साल से अधिक उम्र के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके पास आय से स्त्रोत के तौर पर पेंशन और बैंक में आना वाला ब्याज ही है, उन्हें इस राहत का लाभ मिलेगा। इस राहत के तहत उन्हें अब इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।
इस छूट का फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिनके पास इनकम के तौर पर पेंशन या फिर बैंकों की ओर से मिलने वाला ब्याज है। केंद्र सरकार ने इसके लिए इनकम टैक्स में नई धारा जोड़ दी। 75 साल से अधिक के सीनियर सीटिजन को इनकम टैक्स में राहत देने के लिए इनकम टैक्स 1961 के नियम में संशोधन करते हुए इसमें नई धारा Section 194-P को जोड़ दिया गया है। इसके नियमों को किए गए संशोधनों की जानकारी बैंकों को दे दी गई है।
अब से 75 साल से अधिक उम्र के इन वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। जिस बैंक में उनका खाता होगा, वहीं बैंक उनकी इनकम पर जो भी टैक्स बनेगा, वहीं काट लेगा। इनकम टैर्स रिटर्न भरने में छूट लेने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को 12 BBA फॉर्म भरकर अपने बैंक में जमा करना होगा।
इस संबंध में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने कहा है कि अब इस सेक्शन को ऑपरेशनल कर दिया है। सभी संबंधित फॉर्म्स और शर्तों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनकम टैक्स के नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में भी जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं।
बता दें कि साल 2022-23 की बजट के वक्त ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों के इनकम टैक्स छूट की घोषणा कर दी थी।