फिकर ना करो यारो…स्टीकरॉ वाले सब फड़े जानगे…

ये भी क्या टोर थी जब गाडी से अपने वी.आई.पी पद की नुमाइश करते हुए वाहनों से भरीं सड़क को चीरते हुए निकल जाया करते थे| लेकिन अब ये बीते दौर बात हो जाएगी क्योकि अब ऐसा करने पर चालान भुगतना होगा| चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट के इन आदेशो को लागू करने का फैसला किया है|

मुख्य सचिव कार्यालय से जारी सर्कुलर जिला प्रशासन को मिल चुका है| जारी आदेशो के अनुसार अब सड़क पर किसी भी निजी या सरकारी वाहन मे विभिन्न वी.आई.पी सिम्बल विधायक, चेयरमैन, मेयर, पार्षद, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, एअरपोर्ट, नेवी और सरकारी विभाग व अफसर का नाम इत्यादि लिखकर या अंकित करवाकर चलने की अनुमति नही होगी| किसी प्रकार की झंडी भी वाहनों पर नही लगेगी| चंडीगड़ जाने से पहले लोग अपने वाहनों पर से स्टीकर या वी.आई.पी पहचान हटाया करते थे| लेकिन अब घर से निकला से निकलने से पहले ऐसा करना होगा|

करनाल जिले मे सभी एस.डी.एम कार्यालयों व आर.टी.ए के पास लगभग 3  लाख से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड है| और ज्यादातर वाहनों पर लोग अपनी जाति या सरकारी पद अंकित है| वही जिला पुलिस की तरफ से भी हर माह अलग-अलग आफेंस में नाकों पर लगभग 8 हज़ार तक चालान होते है जिसमे अब नये नियम के तहत भी करवाई होगी|

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