
ये भी क्या टोर थी जब गाडी से अपने वी.आई.पी पद की नुमाइश करते हुए वाहनों से भरीं सड़क को चीरते हुए निकल जाया करते थे| लेकिन अब ये बीते दौर बात हो जाएगी क्योकि अब ऐसा करने पर चालान भुगतना होगा| चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट के इन आदेशो को लागू करने का फैसला किया है|
मुख्य सचिव कार्यालय से जारी सर्कुलर जिला प्रशासन को मिल चुका है| जारी आदेशो के अनुसार अब सड़क पर किसी भी निजी या सरकारी वाहन मे विभिन्न वी.आई.पी सिम्बल विधायक, चेयरमैन, मेयर, पार्षद, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, एअरपोर्ट, नेवी और सरकारी विभाग व अफसर का नाम इत्यादि लिखकर या अंकित करवाकर चलने की अनुमति नही होगी| किसी प्रकार की झंडी भी वाहनों पर नही लगेगी| चंडीगड़ जाने से पहले लोग अपने वाहनों पर से स्टीकर या वी.आई.पी पहचान हटाया करते थे| लेकिन अब घर से निकला से निकलने से पहले ऐसा करना होगा|
करनाल जिले मे सभी एस.डी.एम कार्यालयों व आर.टी.ए के पास लगभग 3 लाख से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड है| और ज्यादातर वाहनों पर लोग अपनी जाति या सरकारी पद अंकित है| वही जिला पुलिस की तरफ से भी हर माह अलग-अलग आफेंस में नाकों पर लगभग 8 हज़ार तक चालान होते है जिसमे अब नये नियम के तहत भी करवाई होगी|