
नई दिल्ली. कई बार आपको बाजार में दुकानदार से, एटीएम से या फिर बैंक से मिली गड्डी में कटे-फटे नोट मिल जाते हैं. ऐसे में आप ये सोच कर परेशान हो जाते हैं कि अब ये बाजार में चलेंगे या नहीं. हालांकि, आपको घबराने की जरूरत नहीं है. इन नोटों को किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में आसानी से बदले जा सकता है. अगर बैंक इन नोटों को बदलने से मना करे तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं.
हालांकि, आरबीआई ने ऐसे नोटों को बदलने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर रखे हैं. इसलिए इन्हें जान लेना काफी जरूरी है. एक बात का ध्यान रखें कि नोट की हालत जितनी बुरी होगी उसकी कीमत उतनी कम होती जाएगी. आइए जानते हैं कि क्या हैं इन नोटों के संबंध में आरबीआई के निर्देश.
किन नोटों को बदला जा सकता है?
अगर नोट में गांधीजी का वाटरमार्क, आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर और सीरियल नंबर दिख रहा है तो बैंक ऐसे नोट बदलने से मना नहीं करेगा. 5, 10, 20 या 50 रुपये के फटे नोट हैं तो ऐसे नोटों का आधा हिस्सा होना ही चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता तो नोट नहीं बदला जाएगा. फटे हुए नोटों की संख्या 20 से ज्यादा है और उनकी कीमत 5,000 रुपये से ऊपर जा रही है तो नोट बदलने के लिए कुछ शुल्क देना होगा. कई टुकड़ों वाले नोट भी बदल सकते हैं. इन्हें बदलने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है. आपको ये नोट रिजर्व बैंक की ब्रांच में पोस्ट के जरिये भेजना होगा. साथ ही अपना अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम, IFSC कोड, नोट की वैल्यू की जानकारी भी देनी पड़ती है.
कब नहीं बदला जाएगा नोट?
टुकड़े-टुकड़े हुआ नोट या जला हुआ नोट किसी भी आम बैंक में नहीं बदला जा सकता है. इसके लिए आपको सीधे आरबीआई से ही संपर्क करना होगा. इसके अलावा नोटों पर अगर नारे या राजनैतिक संदेश लिखा है तो उन्हें भी नहीं बदला जाएगा. बैंक अधिकारी को अगर लगता है कि आपने जानबूझ कर नोट को फाड़ा या काटा है तब भी वह नोट बदलने से मना कर सकता है.