नेशनल पेंशन स्कीम के नियमों में हुआ बदलाव, अब खाता खोलने पर मिलेगी ये सुविधा

नई दिल्‍ली. नेशनल पेंशन स्‍कीम रेगुलेटर, पेंशन फंड रेग्‍युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अब नेशनल पेंशन स्‍कीम (NPS) के नियमों में बदलाव कर दिया है. अब एनपीएस का खाता खोलने वाले प्‍वाइंट ऑफ प्रजेंस (PoP) को कमीशन मिलेगा. पीओपी में बैंक, एनबीएफसी और अन्य इकाइयां शामिल हैं. ये एनपीएस में लोगों का रजिट्रेशन करती हैं और सब्‍सक्राइबर्स को और भी कई सुविधाएं उपलब्‍ध कराती हैं. पीओपी को 1 सितंबर, 2022 से 15 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक कमीशन खाता खोलने पर मिलेगा.

पीएफआरडीए का कहना है कि इस कदम से पीओपी को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वे एनपीएस खाता खोलने के लिए काफी प्रयास करते हैं और अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं. इस कदम का मकसद पीओपी को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना है, जिन्हें शुल्क के मामले में अब तक नुकसान ही हो रहा है. पीएफआरडीए ने स्‍पष्‍ट किया है कि यह कमीशन पीओपी को तब मिलेगा, जब ग्राहक ऑल सिटीजन मॉडलके तहत सीधे अपने अकाउंट से संबंधित संस्था को पैसा भेजने का विकल्प चुनते हैं.

निवेश राशि पर मिलेगा 0.20% कमीशन

पीएफआरडीए के नए नियमों के अनुसार, एनपीएस के विस्‍तार में सहयोग दे रहे पीओपी को 1 सितंबर 2022 से एक निश्चित अवधि पर कमीशन देने का निर्णय लिया गया है. पेंशन नियामक ने कहा कि नेशनल पेंशन सिस्‍टम  में योगदान के लिए सीधे बैंक अकाउंट से संबंधित एजेंसी को पैसा ट्रांसफर करना ई-एनपीएस के समान ही है. इस पर कमीशन पीओपी को दिया जाएगा. प्रत्‍यक्ष पैसा हस्‍तांतरण करने पर पीओपी को एक निश्चित अवधि में 0.20 फीसदी कमिशन दिया जाएगा. कमीशन कम से कम 15 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये होगा. यह कमीशन ग्राहक से ही लिया जाएगा. इसे निश्चित अंतराल पर उनके निवेश वाली यूनिट की संख्या को कम करके वसूल किया जाएगा.

क्‍या है एनपीएस?

राष्ट्रीय पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा पहल है. इसे 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था. लेकिन 2009 में इसे सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया. राष्ट्रीय पेंशन योजना सेवानिवृत्ति के लिए एक स्वैच्छिक और लॉन्‍ग टर्म इनवेस्‍टमेंट स्‍कीम है.

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