पिछले महीने कैबिनेट की बैठक में कार, जीप और यात्री बसों समेत निजी वाहनों को इस रूट पर टोल टैक्स में राहत देने का फैसला किया गया था। जिसके बाद नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बताया जा रहा है कि अगले माह तक टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद उक्त रूट पर बने तीनों टोल नाके शुरू हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि एमपीआरडीसी ने तीन माह पूर्व उक्त सड़क पर डामरीकरण कराया है। इसकी राशि वसूलने के लिए टोल वसूलने का निर्णय लिया गया है।
उन्हें टोल टैक्स नहीं देना होगा
वहीं आपको बता दें कि सरकार द्वारा कुछ कैटेगरी भी बनाई गई हैं। इसमें शामिल लोगों को टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इन श्रेणियों में पहले 9 लोगों को शामिल किया गया था, जबकि अब इसे बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। इनमें सरकारी कर्मचारियों से लेकर शव ले जाने वाले वाहन शामिल हैं, जिन्हें टोल टैक्स नहीं देना होता है।
राज्य के 17 मार्गों पर भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के समस्त वाहन, जो शासकीय ड्यूटी पर हैं, संसद एवं विधान सभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्यों के अव्यवसायिक वाहन, ऐसे सभी वाहन, जो शासकीय ड्यूटी पर हैं, भारतीय सेना, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, भारतीय डाक और टेलीग्राफ विभाग के वाहन, कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली, ऑटो रिक्शा, दुपहिया वाहन, बैलगाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी और मान्यता प्राप्त पत्रकार और इसके अलावा यात्री वाहन जैसे बस, कार, जीप आदि को टोल से छूट दी गई है।
इन 25 कैटेगरी से टैक्स नहीं लिया जाता है
अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
प्रधान मंत्री
मंत्रियों
एमपी मंत्री
जज-मजिस्ट्रेट
वरिष्ठ अधिकारी
रक्षा पुलिस
आग
मार पिटाई
एंबुलेंस
रथी
मजिस्ट्रेट सचिव
विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी
विभिन्न विभागों के सचिव
चयनित राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी
इनके अलावा वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा छूट दी गई है।