
हरियाणा सरकार ने कैंसर पीड़ितों के प्रति मानवता का भाव दिखाते हुए स्टेज 3 व 4 के कैंसर पीड़ितों के लिए 2500 रुपए मासिक पेंशन आरंभ करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार के खजाने से 68 करोड़ 42 लाख रुपए खर्च होंगे। प्रदेश सरकार ने कैंसर मरीजों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए यह निर्णय लिया है कि अगर मरीज किसी अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ ले रहा है तो उसे भी 2500 रुपये की मासिक पेंशन अतिरिक्त रूप से मिलती रहेगी।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने पहले कहा, कैंसर रोगियों को मासिक पेंशन देने के मामले में त्रिपुरा देश का एकमात्र राज्य था जो तीसरे चरण के कैंसर रोगियों को 1000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता देता रहा है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक लाभार्थियों को योजना का लाभ मिले, ऐसे रोगियों के आय सत्यापन का परिवार पहचान पत्र (PPP) के साथ मिलान किया जाएगा। लाभार्थी को उनके जीवित रहने तक उक्त लाभ मिलेंगे।
ऐसे मिलेगा लाभ
प्रवक्ता ने कहा, सिविल सर्जन कार्यालय की समिति द्वारा सत्यापित दस्तावेज सरल केन्द्र के माध्यम से अपलोड करने होंगे। आवेदकों को आवश्यक सत्यापन के लिए राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, टेलीफोन, पानी, बिजली या घर के पते के साथ अन्य उपयोगिता बिल या भूमि रिकॉर्ड दस्तावेज / पीपीपी लाना होगा। ASHA कार्यकर्ता या ANM रोगी के जीवित रहने के प्रमाण पत्र की पुष्टि करेगी, जिस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा।
मुख्यमंत्री राहत कोष से कैंसर पीड़ितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को पूर्व में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा स्वीकृत किया गया था। संबंधित डिप्टी कमिश्नर तब मामले को सीएमओ को अग्रेषित करते थे जो एक समय लेने वाली प्रक्रिया थी। यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आते ही उन्होंने उपायुक्त को इस वित्तीय सहायता राशि को अपने स्तर से जारी करने के निर्देश दिए थे। एक लाख रुपये तक की यह राशि जिला स्तर पर मरीज को आर्थिक मदद के रूप में दी जाती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने अब निर्णय लिया है कि यदि रोगी किसी अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो उसे भी 2500 रुपये की अतिरिक्त मासिक पेंशन मिलती रहेगी।