इंडिया ब्रेकिंग/करनाल रिपोर्टर (ब्यूरो) करनाल 27 अप्रैल, बुक्स एवं स्टेशनरी विक्रेताओं के लिए पहले से जारी हिदायतों में जिला प्रशासन ने अब एक ओर हिदायत जोड़ दी है। इस बारे उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि ऐसी दुकानों से किताबों व लेखन सामग्री की ऑन लाईन डिलीवरी के साथ-साथ हॉल सेल में किताबों को बेच सकते है, लेकिन रिटेल में बिक्री करने से परहेज करें। उपायुक्त द्वारा यह हिदायत लॉकडाउन में पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों पर ज्यादा भीड़ इक्कठी ना होने के लिए दी है, भीड़ से सोशल डिस्टेसिंग का पालन भी नही हो पाता।
बता दें कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा बुक्स एवं स्टेशनरी विक्रेताओं को ऑनलाईन डिलीवरी की इजाजत देकर हॉलसेल बिक्री के लिए भी कह दिया था अब रिटेल में ऐसे सामान की बिक्री ना करने के लिए कहा गया है।
दूसरी ओर उपायुक्त ने लॉकडाउन में ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी सामान को स्टोर करने के लिए बनाए गए गोदामों को खोलने की इजाजत भी दे दी है। उपायुक्त के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, इलैक्ट्रीकल समान के स्टोर, वेयर हॉऊस या अन्य किसी तरह के सामान के गोदाम खोले जा सकेगें और उनके लिए अनुमति लेने की भी जरूरत नही है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान ऐसे गोदामों में जरूरी सामान को स्टोर करने और दुकानों पर बिक्री के लिए उनकी निकासी बनी रहने के लिए यह अनुमति दी गई है, ताकि गोदामों से जरूरी सामान की आवा-जाही होती रहे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे गोदामों पर रिटेलर सामान लेने ना जाएं, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाए। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अनिवार्यता भी सुनिश्चित हो।