
हरियाणा में अब एकल (सिंगल) पुरुष सरकारी कर्मचारी भी दो साल की बाल देखभाल छुट्टी (CCL) ले सकेंगे। वह अपनी पूरी नौकरी में 730 दिन तक की छुट्टी ले सकेंगे। 18 साल तक के दो बच्चों की देखभाल के लिए दो साल और दिव्यांग बच्चों की देखभाल के मामले में आयु की कोई सीमा नहीं होगी। हरियाणा सरकार की 2022 में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया था, अब वित्त विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ 23 फरवरी 2023 से मिल सकेगा। केंद्र सरकार पहले ही एकल पुरुष कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव दे रही है। केंद्र सरकार की तरह ही हरियाणा सरकार अब कर्मचारियों को राहत दी है।
ये कर्मचारी होंगे पात्र
एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी (विधुर या तलाकशुदा) और महिला सरकारी कर्मचारी 18 वर्ष की आयु तक के अपने दो बड़े बच्चों की देखभाल लिए अपनी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम दो साल (यानी 730 दिन) के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकते हैं। दिव्यांग बच्चों के मामले में सक्षम स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से जारी प्रमाण पत्र के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक अशक्तता और दिव्यांग बच्चा के पूरी तरह से महिला या एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी पर निर्भर होने की स्थिति में ही लाभ मिलेगा।
अभी तक चाइल्ड केयर लीव का लाभ महिला कर्मचारियों को ही मिल रहा था। 14 दिसंबर को दिसंबर 2022 को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी के बाद अब चाइल्ड केयर लीव का लाभ सिंगल पुरुष कर्मचारियों को भी मिल सकेगा।