
दिल्ली एनसीआर में इन दिनों प्रदूषण से बुरा हाल है। तमाम पाबंदियों के बावजूद भी स्थिति में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। इन सबके बीच बढ़ते वायु प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा सरकार ने कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। एनजीटी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-4) की गाइडलाइंस को प्रदेश में लागू कर दिया गया है। पाबंदियों को पूरी तरह से लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
सरकारी प्रवक्ता ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि सभी एलएमवी बीएस-6 से नीचे के डीजल वाहनों के चलाने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं, मेडिकल व खाद्य सामग्री की ढुलाई करने वाले वाहनों को छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बिजली वपीएनजी की आपूर्ति वाली औद्योगिक इकाईयों को बंद रखने को कहा गया है। एनजीटी द्वारा एनसीआर में अप्रूड फ्यूल की जारी सूची के अनुसार ही औद्योगिक इकाइयों को चलाने की अनुमति होगी। दूध, डेयरी, जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण,यंत्र और दवाइयां बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रतिबंध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रतिबंधों की अनुपालना करें अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
निर्माण कार्य पर लगी रोक
सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिलों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से कई उपाय कर रही है। भवन निर्माण व रिपेयर, माइनिंग, मिक्सर प्लांट, सडक़ निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजैक्ट आदि सभी कार्यो पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जो वायु को प्रदूषित करे। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग मेटेरियल को भी ढक कर रखना होगा। स्थानीय निकाय सफाई कर्मचारी सफाई कार्य के दौरान पानी का छिडक़ाव करने उपरांत ही झाड़ू का उपयोग कर सकते हैं।
हरियाणा में बढ़ता प्रदूषण
दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में भी प्रदूषण की भयंकर स्थिति बनी हुई है। बीते 3 दिन से प्रदेश के 8 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक को 400 से अधिक चल रहा है, जबकि 9 शहरों में 300 से अधिक स्तर पर है। बता दें कि 3 दिन पहले ही एनजीटी ग्रेड 4 को दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आने वाले सभी इलाकों में लागू किया गया था, बावजूद इसके प्रतिबंधों को सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है।