Awareness about cyber crimes: स्कुल व कालेज की छात्राओं को महिला विरूद्व अपराधों, यातायात नियमों व साईबर अपराधों बारे किया जागरूक

Awareness about cyber crimes

Awareness about cyber crimes: स्कूल व कालेज की छात्राओं को महिला विरूद्व अपराधों, यातायात नियमों व साईबर अपराधों के बारे किया जागरूक:-

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Awareness about cyber crimes

Awareness about cyber crimes: साईबर अपराधों बारे किया जागरूक

करनाल, दिनांक 30.04.2024 पुलिस अधीक्षक करनाल श्री दीपक सहारन भा.पु.से. के आदेशानुसार करनाल पुलिस कांउसलिंग सेल इन्चार्ज महिला निरीक्षक राजेश लता द्वारा आज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बल्ला, जीवन चानन महिला महाविद्यालय असंध और आर्यकुलम इन्टरनैशनल स्कूल की छात्राओं को महिला विरूद्व अपराधों, यातायात नियमों और साईबर अपराधों के संबंध में जागरूक किया गया। उन्होंनें छात्राओं को बताया कि लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कार्य, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान या पीड़ा होती है, जिसमें ऐसे कार्यों की धमकियां, जबरदस्ती या स्वतंत्रता से मनमाने ढ़ंग से वंचित करना आदि सभी महिला विरूद्व अपराध हैं।

इन अपराधों से महिलाओं की सुरक्षा हेतू बहुत से कानून बनाए गए हैं, जैसे:- घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, कार्यस्थल उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम आदि। उन्होंनें कहा कि यदि स्वयं को सुरक्षित रखना है तो सर्वप्रथम हमें हमारे अधिकारों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है।
 

Awareness about cyber crimes: ड्राईविंग लाईसेंस

छा़त्राओं को बताया कि जिनकी आयु 18 साल से कम है उन्हें वाहन नहीं चलाना चाहिए और जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उन्हें वाहन चलाने से ड्राईविंग लाईसेंस बनवाना चाहिए यही हमारी प्रथम प्रक्रिया है। वाहन चलाते समय हमें सड़क सुरक्षा के लिए बनाए गए सभी नियमों जैसे:- वाहन को निर्धारित गति सीमा में चलाना, वाहन को बांई लेन में चलाना, वाहन चलाते समय सीट बैल्ट या हल्मेट का प्रयोग करना, लालबती पर जेब्रा क्रासींग से पहले रूकना और वाहन चलाते समय फोन का प्रयोग न करना आदि सभी नियमों का पालन करनाल चाहिए।

Awareness about cyber crimes: सोशल मिडिया और मोबाइल फोन

उन्होंनें कहा कि आज के इस आधुनिक युग में सभी के पास मोबाइल फोन है और जिन बच्चों के पास नहीं है वे भी माता-पिता के फोन को गेम खेलने या विडियों देखने व सोशल मिडिया चलाने के लिए उपयोग करते हैं। इसी बीच हमें बहुत सारे फोन काल, लिंक मैसेज या अन्य सोशल मिडिया के माध्यम से टास्क पूरे करने को मिलते हैं और हम फोन काल उठाकर उसपर अपनी जानकारी को सांझा कर देते हैं, या लिंक को ओपन कर उसमें अपनी जानकारी सांझा कर देते हैं या गेम में टास्क पूरा करने के चक्कर में साईबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। जिनसे बचने के लिए हमें इन सबके प्रति जागरूक होना चाहिए व घर के हर सदस्य को इस बारे में जागरूक करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंनें छात्राओं को महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 व साईबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के विषय में भी जानकारी दी।

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