सावधान! लड़की को कहे ये अपशब्द ‘तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा

नई दिल्ली. अक्सर महिलाओं को असामाजिक तत्वों से छेड़खानी का सामना करना पड़ता है. कई बार तो उन्हें अजीब-अजीब शब्दों को भी सुनना पड़ता है. इसमें भद्दे कमेंट्स के साथ-साथ अश्लील इशारे भी शामिल होते हैं. हलांकि, कई बार ऐसे लोगों के साथ पुलिस सख्ती से निपटती है. लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं. नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी NCIB ने इसे लेकर ट्विटर पर बड़ी जानकारी साझा की है.

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर NCIB ने एक ट्वीट शेयर किया है. इस ट्वीट ने NCIB ने छेड़खानी से संबंधित कानून और नियमों को लेकर बड़ी जानकारी दी है. ट्वीट में NCIB ने लिखा है यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को आवारा, छम्मक-छल्लो, आइटम, चुड़ैल, कलमुखी, चरित्रहीन जैसे शब्दों से संबोधित करता है या अश्लील इशारे करता है, जिससे उसके लज्जा का अनादर हो, तो उसे आईपीसी की धारा 509 के तहत 3 वर्ष तक जेल/आर्थिक दंड या दोनों हो सकता है’. NCIB द्वारा यह ट्वीट 16 दिसंबर को किया गया है.

क्या है धारा 509

आईपीसी की धारा 509 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति महिला की शील या लज्जा भंग करने वाली चीज दिखाता या बोलता है तो उसके खिलाफ धारा 509 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इसमें 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है. जुर्माने और सजा एक साथ भी हो सकती है. हालांकि लोगों की यह जानकारी नहीं होती है कि महिला को आवारा, छम्मक-छल्लो, आइटम, चुड़ैल, कलमुखी, चरित्रहीन जैसे शब्दों से संबोधित करना भी उन्हें भारी पड़ सकता है.

छेड़खानी करने पर लगती है धारा 354

भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का इस्तेमाल ऐसे मामलों में किया जाता है. जहां स्त्री की मर्यादा और मान सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए उस पर हमला किया गया हो या उसके साथ गलत मंशा के साथ जोर जबरदस्ती की गई हो. इसमें आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है.

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