कल से महंगा हो जाएगा ऑनलाइन गेम खेलना, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

नई दिल्ली. 1 अक्टूबर, 2023 से ऑनलाइन गेम खेलना महंगा हो जाएगा. दरअसल, वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने शुक्रवार देर रात ई-गेमिंग, कैसिनो और घुड़सवारी के लिए जीएसटी कानून के संशोधित प्रोविजन के क्रियान्वयन के लिए 1 अक्टूबर की तारीख नोटिफाई की है. केंद्रीय जीएसटी एक्ट में संशोधनों के अनुसार ई-गेमिंग, कैसिनो और घुड़सवारी को लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए की तरह एक्शनेबल क्लेम्स’ (Actionable Claims) के रूप में देखा जाएगा और 28 फीसदी जीएसटी लगेगा.

हालांकि, ई-गेमिंग कंपनियों ने कहा कि चूंकि कई राज्यों ने अभी तक अपने संबंधित राज्य एसजीएसटी कानूनों में संशोधन पारित नहीं किया है तो सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों में केंद्र सरकार की यह नोटिफिकेशन भ्रम पैदा करेगी.

फेस वैल्यू पर 28 फीसदी जीएसटी

सीजीएसटी एक्ट में बदलाव के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ को लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए के समान एक्शनेबल क्लेम्सके रूप में माना जाएगा और दांव के पूर्ण फेस वैल्यू पर 28 फीसदी जीएसटी के अधीन होगा.

विदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए भारत में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

आईजीएसटी (IGST) कानून में संशोधनों के अनुसार विदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए भारत में रजिस्ट्रेशन कराना और घरेलू कानून के अनुसार टैक्स पेमेंट करना अनिवार्य होगा. आईजीएसटी एक्ट में संशोधन से ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए भारत में रजिस्ट्रेशन कराना और घरेलू कानून के अनुसार 28 फीसदी टैक्स का पेमेंट करना अनिवार्य हो गया है.

टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम्स के रूप में शामिल करने के लिए कानून में संशोधन

केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी काउंसिल ने जुलाई और अगस्त में अपनी बैठकों में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ को टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम्स के रूप में शामिल करने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दी थी और साफ किया था कि ऐसी आपूर्ति पर पूर्ण दांव मूल्य पर 28 फीसदी टैक्स लगेगा. काउंसिल के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने पिछले महीने सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों में संशोधन पारित किया.

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